Vivah Anudan Yojana-[ उत्तर-प्रदेश विवाह अनुदान योजना 2021]

Vivah Anudan Yojana : मेरे प्रिय पाठको आज हमारी टीम एक ऐसी योजना पर चर्चा करेगी जो उत्तर -प्रदेश के महत्वपूर्ण योजनाओ में से एक है जिसका नाम – Vivah Anudan Yojana (विवाह अनुदान योजना) है। विवाह अनुदान योजना के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों  की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है। विवाह अनुदान योजना के अंर्तगत -समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति ,पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर ) व् अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्ति के वित्तीय अनुदान का संचालन करेगी।

Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत आने वाले व्यक्ति को त्वरित व् पारदर्शिता के साथ लाभान्वित करने का उद्देश्य है।विवाह अनुदान योजना के लाभार्थियों से आवेदन  ऑनलाइन के माध्यम से स्वीकार तथा सहायता वितरण की व्यवस्था है।

Beti Bachao Beti Padhao[ ~ बेटी बचाओ, बेटी पढाओ ~] की सम्पर्ण जानकारी

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Vivah Anudan Yojana क्या है ?

Vivah Anudan Yojana के माध्यम से उत्तर-प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों  की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है।Vivah Anudan Yojana के अंर्तगत -समाज कल्याण विभाग के द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति/सामान्य वर्ग के गरीब व्यक्ति ,पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग (अल्पसंख्यक पिछड़े वर्ग को छोड़कर ) व् अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के गरीब व्यक्ति के बेटियों की शादी के लिए वित्तीय अनुदान का संचालन करेगी।
इस योजना से जुड़े व्यक्ति का आवेदन पत्र का त्वरित , प्रभावी व् पारदर्शिता के साथ ऑनलाइन के माध्यम से निस्तारण करके उन आवेदन की स्वीकृति व् अस्वीकृति की कार्यवाही की जाएगी।

Vivah Anudan Yojana से वित्तीय लाभ के लिए पात्रता

सभी GEN/OBC/SC/ST/अल्पसंख्यक गरीब वर्ग के लिए पात्रता निम्नलिखित है –

  • आवेदक उत्तर-प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
  • गरीबी रेखा के अंतर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56,460/-प्रति वर्ष तथा गरीब क्षेत्र में 46,080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
  • वृद्धावस्था पेंशन,निराश्रित विधवा पेंशन ,विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों का प्रमाण -पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
  • SC/ST/OBC वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण-पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है।
  • Kanya Vivah Anudan Yojana UP के लिए आवेदन करते समय लड़की की उम्र  18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
  • उस आवेदक को वरीयता दी जाएगी जो विकलांग हो व् जिनके पति की मृत्यु होने के बाद वह निराश्रित महिला हो।
  • इस योजना में एक परिवार से अधिकतम 02 लड़किओं की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है।

Vivah Anudan Yojana UP आवेदन के लिए आवश्यक कागजात

  • आवेदक के पास आधार कार्ड होना अनिवार्य है।
  • आवेदक के पास आय प्रमाण-पत्र होना चाहिए।
  • OBC/ST/ST वर्ग के पास जाति प्रमाण -पत्र होना चाहिए।
  • जिस लड़की की शादी हो रही है उसकी आयु प्रमाण -पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास विवाह प्रमाण-पत्र होना आवश्यक है।
  • आवेदक के पास बैंक खाता होना चाहिए, जिससे अनुदान राशि सीधे बैंक खाता में भेजा जा सके। 

राज्य सरकार द्वारा जिले स्तर पर अनुश्रवण समिति का गठन   

Kanya Vivah Anudan Yojana UP के अंतर्गत आमंत्रित ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया को सुचारु रूप से तथा मानकों के अनुरूप कार्य करने के लिए जिले स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। इस समिति में जिलाधिकारी ( अध्यक्ष),समस्त उपजिलाधिकारी(सदस्य),मुख्य विकास अधिकारी (सदस्य),समस्त खंड विकास अधिकारी(सदस्य),जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव )सम्मलित है। जिनका प्रमुख कार्य निम्नलिखित है-

  • समिति द्वारा माह में कम से कम एक बार बैठक सुनिचित करना।
  • सदस्य सचिव द्वारा योजना के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि,कुल प्राप्त आवेदन-पत्र,भुगतान की गयी राशि ,नए आवेदन की स्वीकृति तथा सत्यापन की स्थिति,लंबित आवेदनों की प्रगति समिति की बैठक में प्रस्तुत करना।   

राज्य सरकार द्वारा विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन

विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है जो निम्नलिखित है-

  • जिलाधिकारी ( अध्यक्ष)
  • मुख्य विकास अधिकारी (उपाअध्यक्ष )
  • जिले के समस्त सांसदगण (सदस्य)
  •  जिले के समस्त विधायकगण(सदस्य)
  • जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव ) 

Vivah Anudan Yojana  से होने वाले फायदे

  • UP Vivah Anudan Yojana का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
  • उत्तर-प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति अपने पुत्री का विवाह करने में सक्षम होगा।
  • UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत सभी GEN/OBC/SC/ST वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से दुर्बल है उन सभी को शादी हेतु राज्य सरकार से मदद मिलेगी।
  • विभिन्न वर्ग के लिए अलग-2 विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होगा ,जिससे कार्य त्वरित व् पारदर्शिता के साथ निस्तारण हो सके।
  • Shadi Anudan Kanya Vivah Yojana में आवेदक शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व व् 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है।

Vivah Anudan Yojana का उद्देश्य

Vivah Anudan Yojana का प्रमुख उद्देश्य उत्तर -प्रदेश के गरीब व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण अपने पुत्री का विवाह नहीं कर पाते,किसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे है। शादी अनुदान योजना ऐसे ही गरीब व्यक्ति के लिए ही राज्य सरकार ने शुरू किया।UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत GEN/OBC/SC/ST वर्ग के आर्थिक रुप से गरीब व्यक्ति की लड़कियों की शादी के लिए आर्थिक सहायता उत्तर-प्रदेश सरकार प्रदान करेगी।

Vivah Anudan Yojana का आवेदन -पत्र कैसे भरे ?

विवाह अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन कैसे करते है इस पर चर्चा  करेंगे-

  • सर्वप्रथम आधिकारिक वेबसाइट www.shadianudan.upsdc.gov.in पर क्लिक करे।
  • नया पंजीकरण करने के लिए आवेदक जिस वर्ग में आता हो ,उस पर क्लिक करे।
  • इसके बाद एक आवेदन पत्र का प्रारूप प्राप्त होगा। जिसमे आवेदन विवरण से सम्बंधित सम्पूर्ण जानकारी भरना अनिवार्य है।
  • आवेदक सभी जानकारी भरने के बाद save बटन पर क्लिक करना होगा | इसके पश्चात  आवेदन फॉर्म  का प्रिंट आउट निकालकर भविष्य के लिए सुरक्षित कर ले |
  • आवेदक अपने वर्ग के अनुसार सावधानी पूर्वक आवेदन पत्र भरे।
  • सभी विवरण अंग्रेजी भाषा में भरना अनिवार्य है।
  • आवेदन से सम्बंधित सभी दस्तावेज को अपलोड करना जरूरी है। जो pdf file में होना चाहिए ।
  • लाभार्थी का फोटो और हस्ताक्षर  jpg file में 20 KB से ज्यादा ना हो को अपलोड करे।

Vivah Anudan Yojana से सम्बंधित महत्वपूर्ण लिंक

सामान्य ,अनुसूचित जाति,अनुसूचित जनजाति वर्ग शासनादेश डाउनलोड करेClick Here
अन्य पिछड़ा वर्ग शासनादेश डाउनलोड करेClick Here
अल्पसंख्यक वर्ग शासनादेश डाउनलोड करेClick Here
Official WebsiteClick Here

जरूर से पढ़े

FAQ

Vivah Anudan Yojana[विवाह अनुदान योजना] क्या है ?

Vivah Anudan Yojana के माध्यम से उत्तर -प्रदेश सरकार द्वारा गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों  की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना है।

विवाह अनुदान योजना आवेदन के लिए क्या पात्रता होनी चाहिए?

सभी  GEN/OBC/SC/ST/अल्पसंख्यक गरीब वर्ग के लिए पात्रता निम्नलिखित है –
·        आवेदक उत्तर-प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
·        गरीबी रेखा के अंतर्गत आवेदक की आय शहरी क्षेत्र में 56,460/-प्रति वर्ष तथा गरीब क्षेत्र में 46,080/- प्रति वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।
·        वृद्धावस्था पेंशन,निराश्रित विधवा पेंशन ,विकलांग पेंशन तथा समाजवादी पेंशन पाने वाले आवेदकों का प्रमाण -पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
·        वर्ग के आवेदकों को तहसील द्वारा ऑनलाइन निर्गत जाति प्रमाण -पत्र का क्रमांक अंकित करना अनिवार्य है।
·        Kanya Vivah Anudan Yojana UP के लिए आवेदन करते समय लड़की की उम्र  18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए।
·        उस आवेदक को वरीयता दी जाएगी जो विकलांग हो व्  जिनके पति की मृत्यु होने के बाद वह निराश्रित महिला हो।
·        इस योजना में एक परिवार से अधिकतम 2 लड़किओं की शादी के लिए अनुदान अनुमन्य है। 

विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर के समिति में किन-2 को शामिल किया गया है ?

विवाह अनुदान स्वीकृत हेतु जिले स्तर पर समिति का गठन राज्य सरकार के द्वारा किया गया है जो निम्नलिखित है-
·        जिलाधिकारी ( अध्यक्ष)
·        मुख्य विकास अधिकारी (उपाअध्यक्ष )
·        जिले के समस्त सांसदगण (सदस्य)
·         जिले के समस्त विधायकगण(सदस्य)
·        जिला समाज कल्याण अधिकारी (सदस्य सचिव ) 

विवाह अनुदान योजना से किस वर्ग को लाभ मिलेगा ?

·        UP Vivah Anudan Yojana का लाभ गरीब परिवार की बेटियों को प्रदान किया जायेगा ।
·        उत्तर-प्रदेश के आर्थिक रूप से गरीब व्यक्ति अपने पुत्री का विवाह करने में सक्षम होगा।
·        UP Vivah Anudan Yojana के अंतर्गत सभी GEN/OBC/SC/ST वर्ग के व्यक्ति जो आर्थिक रूप से दुर्बल है उन सभी को शादी हेतु राज्य सरकार से मदद मिलेगी।
·        विभिन्न वर्ग के लिए अलग-2 विभाग द्वारा इस योजना का संचालन होगा ,जिससे कार्य त्वरित व् पारदर्शिता के साथ निस्तारण हो सके।
·        Shadi Anudan Kanya Vivah Yojana में आवेदक शादी की तिथि के 90 दिन पूर्व व् 90 दिन बाद तक आवेदन कर सकता है।

विवाह अनुदान योजना का उद्देश्य क्या है ?

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उत्तर -प्रदेश के गरीब व्यक्ति जिनकी आर्थिक स्थिति दुर्बल होने के कारण अपने पुत्री का विवाह नहीं कर पाते,किसी तरह से अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे है। शादी अनुदान योजना ऐसे ही गरीब व्यक्ति के लिए ही राज्य सरकार ने शुरू किया।

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