Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana 2021– प्रधानमंत्री मातृत्व योजना भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के करकमलो द्वारा 1 जनवरी 2017 को देश के सभी प्रांतो में शुरू किया गया।Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana देश की गर्भवती महिलाओ को स्वास्थ्य सुधार की दृटिकोण से उन्हें 5000/-राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी,जिससे गर्भवती महिला अपना व् अपने होने वाले बच्चे के स्वास्थ्य में सुधार कर सके।इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग और समाज कल्याण विभाग के द्वारा किया जायेगा।Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojanaपूर्व में संचालित इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का ही परिवर्तित योजना है।प्रिय पाठको आइये जाने प्रधानमंत्री मातृत्व योजना का लाभ कैसे ले ? व् इस योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है ?
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Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana क्या है ?
भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर मोदी के द्वारा 1 जनवरी 2017 को Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana का शुभारंभ किया गया।यह योजना पूरी तरह से भारतीय गर्भवती महिलाओ को समर्पित है।Pradhan Mantri Matritva Vandana योजना में पूर्व में संचालित इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना को सम्मलित कर लिया गया है तथा इस योजना के अंतर्गत मिलने वाली सुविधाओं व् लाभ को यथावत रखा गया है। Pradhan Mantri Matritva Vandana Online का प्रमुख उद्देश्य गर्भवती महिलाओ के स्वास्थ्य में सुधार व् कुपोषण के कारण हो रहे शिशु मृत्यु-दर में कमी लाना है। इस योजना से सम्बंधित जानकारी निम्नलिखित है –
- सरकार द्वारा इस योजना के माध्यम से गर्भवती महिलाओ को 5000/- राशि की आर्थिक मदद प्रदान की जाएगी।
- Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana में दी जाने वाली आर्थिक मदद को तीन किस्तों में दिया जायेगा जो इस प्रकार है –पहली किश्त-1000/- की पहली किश्त गर्भवती महिला द्वारा आवेदन पंजीकृत कराने पर मिलेगा। दूसरी किश्त- 2000/- की दूसरी किश्त महिला का एक प्रसव जांच कराने के उपरान्त मिलेगा। तीसरी किश्त – 2000/-की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए शिशु के जन्म का पंजीकरण कराने के साथ बच्चे को DPT,BCG,OPV तथा हैपेटाइटिस-B महत्वपूर्ण टीके का टीकाकरण करना अति आवश्यक है।
- ऐसी गर्भवती महिलाये जो अपने शिशु का जन्म किसी सरकारी अस्पताल में कराती है और वह गर्भवती महिला जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत हो ,तो ऐसी महिलाओ को 1000/-राशि की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी। देखा जाए तो सरकार 6000/-रुपये की आर्थिक मदद गर्भवती महिला को दे रही है।
- पूर्व में संचालित इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना का लाभ इस योजना में दिया जायेगा।
महत्वपूर्ण विवरण
योजना का नाम | प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना |
योजना का प्रकार | केंद्र सरकार |
योजना की शुरुआत | 1 जनवरी 2017 |
संचालन | महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग |
आर्थिक लाभ राशि | 5000/- |
पूर्व संचालित योजना | इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग |
हेल्पलाइन नंबर | 7998799804 |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana का प्रमुख उद्देश्य
➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana की सहायता से गर्भवती महिलाओ व् उनके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाना। ➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Online के माध्यम से कुपोषित शिशु व् जन्म लेने वाले शिशु मृत्यु दर में कमी लाना प्रमुख उद्देश्य है। ➡️ इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर व् निर्बल महिलाओ की मदद करना। |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana से होने वाले फायदे
➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Online के माध्यम से गर्भवती महिलाओ को 5000/-राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana में जननी सुरक्षा योजना और पूर्व में संचालित इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ को सम्मलित किया गया है। ➡️ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिला व् गर्भ में पल रहे बच्चे कुपोषण के शिकार होने से बचाव में यह आर्थिक मदद उपयोगी होगी। ➡️ इस योजना को भारत के सभी प्रांतो में शुरू किया गया है जिससे देश की सभी महिलाओ को इस योजना का लाभ मिल सके। |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana के लिए पात्रता
➡️ 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई महिलाओ को इस योजना में सम्मलित किया जायेगा | ➡️ इस योजना के अंतर्गत पहली बार हो रही गर्भवती महिला ही योग्य है। ➡️ एमसीपी कार्ड में महिला का पंजीकृत होना अनिवार्य है। ➡️ एलएमपी(LMP) तारीख का होना अनिवार्य है अन्यथा दूसरी व् तीसरी किश्त का भुगतान नहीं मिलेगा। ➡️ इस योजना का लाभ सरकारी सेवारत महिलाये पात्र नहीं है। |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Form में लगने वाले कागजात
➡️ आवेदक का आधार कार्ड ➡️ किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है और साथ में बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए। ➡️ शिशु के जन्म का प्रमाण – पत्र ➡️ राशन कार्ड ➡️ एमसीपी कार्ड ➡️ एलएमपी(LMP) तारीख |
How to Apply Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana
➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Registration के लिए गर्भवती महिलाए अपने निकटम आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर पंजीकरण के लिए पहला फॉर्म 1A लेकर उसमे पूछी गयी सभी जानकारी भरकर जमा करना होगा | ➡️Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Registration फॉर्म के साथ सभी जरूरी कागजात सलंग्न करना अनिवार्य है। ➡️पहली किश्त प्राप्त हो जाने के बाद पुनः आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र में जाकर क्रमशः फॉर्म-1B तथा फॉर्म-1C भरकर जमा करना होगा | ➡️Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana के अंतर्गत आर्थिक मदद हेतु राशि गर्भवती महिला के बैंक खाता में ट्रांसफर कर दिया जायेगा। ➡️इस प्रकार Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Registration आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। ➡️इस योजना में प्रयोग होने वाले आवेदन फॉर्म को ऑनलाइन डाउनलोड नीचे दिए गए लिंक से भी कर सकते है। |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana के अंतर्गत विशेष अभियान
➡️ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत विशेष अभियान 28 दिसंबर 2020 से प्रारम्भ होकर 2 जनवरी 2021 तक चलाया जायेगा। ➡️ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना अभियान के अंतर्गत सभी पात्र गर्भवती महिलाओ का पंजीकरण किया जाएगा। ➡️इस अभियान के तहत यदि कोई आवेदनकर्ता ऑफलाइन आवेदन का इच्छुक है तो यह सुविधा भी उनके लिए उपलब्ध होगी। ➡️ऑफलाइन आवेदन पहले की तरह ब्लॉक स्तर पर, आंगनवाड़ी तथा निकट स्वास्थ्य केंद्र अथवा आशा कार्यकर्ताओं के माध्यम से किया जा सकेगा। ➡️इस अभियान के तहत गर्भवती महिला किसी भी सरकारी या प्राइवेट अस्पताल में अपना प्रसव स्वतंत्र रूप से करवा सकती है। ➡️इस योजना की सफलता के लिए राज्य स्तर हेल्पलाइन नंबर-7998799804 की सुविधा शुरू की गई है।आवेदनकर्ता हेल्पलाइन नंबर पर आवेदन से संबंधित या फिर भुगतान राशि ना होने की समस्या की शिकायत करके उसका समाधान प्राप्त कर सकता है। |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Online के अंतर्गत भुगतान का विवरण
➡️ महिला द्वारा गर्भावस्था का पंजीकरण (फॉर्म -1A ) करवाने पर 1000/- राशि की पहली किश्त प्राप्त होगी। ➡️ 2000/- की दूसरी किश्त महिला का एक प्रसव जांच कराने के उपरान्त मिलेगा।आवेदनकर्ता को फॉर्म-1B भरना अनिवार्य है। ➡️ 2000/-की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए शिशु के जन्म का पंजीकरण कराने के साथ बच्चे को DPT,BCG,OPV तथा हैपेटाइटिस-B महत्वपूर्ण टीके का टीकाकरण करना अति आवश्यक है।आवेदनकर्ता को फॉर्म-1C भरना अनिवार्य है। ➡️ऐसी महिलाओ को 1000/-राशि की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी जो गर्भवती महिला जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत हो। |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Registration के महत्वपूर्ण बिंदु
➡️ यदि पूर्व में संचालित इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना में कोई महिला पंजीकृत हैं और केवल पहली किश्त मिली हैं उसे तो वर्तमान में चल रही प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के तहत दूसरे व् तीसरे चरण के लिए आवेदन किया जा सकता हैं । ➡️ यदि किसी कारणवश महिला के शिशु जन्म के उपरांत 6 माह के भीतर नवजात की मृत्यु हो जाने पर भी महिला तीसरा फॉर्म भरकर क्लैम कर सकती हैं अर्थात उस महिला को शेष राशि का भुगतान किया जायेगा। ➡️ यदि गर्भवती महिला जुड़वाँ अथवा 3 बच्चो को एक साथ जन्म देती हैं तो उस परिस्थिति में भी महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। ➡️ यदि गर्भवती महिला आवेदन करने के बाद किसी अन्य शहर में जाकर अपने शिशु को जन्म देती है तो उस अवस्था में अपने दस्तावेज़ को सत्यापित करवाने होंगे जिसमे एमसीपी कार्ड एवं आधार कार्ड महत्वपूर्ण हैं । |
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Form डाउनलोड करने के लिए महत्वपूर्ण लिंक
पहली किश्त के लिए फॉर्म डाउनलोड करे | फॉर्म-1A |
दूसरी किश्त के लिए फॉर्म डाउनलोड करे | फॉर्म-1B |
तीसरी किश्त के लिए फॉर्म डाउनलोड करे | फॉर्म-1C |
FAQ
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन कहाँ करना होगा?
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के लिए आवेदन के लिए निकटम आंगनवाड़ी तथा स्वास्थ्य केंद्र में जाकर करना होगा।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत कुल कितनी राशि मिलती है?
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत 5000/-राशि मिलेगी।
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Registration के क्या लाभ प्राप्त होंगे ?
➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Online के माध्यम से गर्भवती महिलाओ को 5000/-राशि की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana में जननी सुरक्षा योजना और पूर्व में संचालित इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना के अंतर्गत मिलने वाले सभी लाभ को सम्मलित किया गया है।
➡️ प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना गर्भवती महिला व् गर्भ में पल रहे बच्चे कुपोषण के शिकार होने से बचाव में यह आर्थिक मदद उपयोगी होगी।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना को कौन-सा विभाग संचालित कर रहा है?
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय विभाग संचालित कर रहा है।
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?
हेल्पलाइन नंबर-7998799804 & 011-23386423
प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत भुगतान किस प्रकार मिलेगा ?
➡️ महिला द्वारा गर्भावस्था का पंजीकरण (फॉर्म -1A ) करवाने पर 1000/- राशि की पहली किश्त प्राप्त होगी।
➡️ 2000/- की दूसरी किश्त महिला का एक प्रसव जांच कराने के उपरान्त मिलेगा।आवेदनकर्ता को फॉर्म-1B भरना अनिवार्य है।
➡️ 2000/-की तीसरी किश्त प्राप्त करने के लिए शिशु के जन्म का पंजीकरण कराने के साथ बच्चे को DPT,BCG,OPV तथा हैपेटाइटिस-B महत्वपूर्ण टीके का टीकाकरण करना अति आवश्यक है।आवेदनकर्ता को फॉर्म-1C भरना अनिवार्य है।
➡️ऐसी महिलाओ को 1000/-राशि की अतिरिक्त आर्थिक मदद दी जाएगी जो गर्भवती महिला जननी सुरक्षा योजना में पंजीकृत हो।
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana के लिए पात्रता क्या है?
➡️ 1 जनवरी 2017 या उसके बाद गर्भवती हुई महिलाओ को इस योजना में सम्मलित किया जायेगा |➡️ इस योजना के अंतर्गत पहली बार हो रही गर्भवती महिला ही योग्य है।
➡️ एमसीपी कार्ड में महिला का पंजीकृत होना अनिवार्य है।
➡️ एलएमपी(LMP) तारीख का होना अनिवार्य है अन्यथा दूसरी व् तीसरी किश्त का भुगतान नहीं मिलेगा।
➡️ इस योजना का लाभ सरकारी सेवारत महिलाये पात्र नहीं है।
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Form में कौन-2 से कागजात लगेंगे ?
➡️ आवेदक का आधार कार्ड
➡️ किसी भी बैंक में खाता होना अनिवार्य है और साथ में बैंक खाता आधार से लिंक होना चाहिए।
➡️ शिशु के जन्म का प्रमाण – पत्र
➡️ राशन कार्ड
➡️ एमसीपी कार्ड
➡️ एलएमपी(LMP) तारीख
Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana Registration का प्रमुख उद्देश्य क्या है?
➡️ Pradhan Mantri Matritva Vandana Yojana की सहायता से गर्भवती महिलाओ व् उनके गर्भ में पल रहे शिशु के स्वास्थ्य में सुधार लाना।
➡️ कुपोषित शिशु व् जन्म लेने वाले शिशु मृत्यु दर में कमी लाना प्रमुख उद्देश्य है।
➡️ इस योजना के माध्यम से आर्थिक रूप से कमजोर व् निर्बल महिलाओ की मदद करना।