Vivad Se Vishwas Scheme का आरम्भ भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 01 फरवरी 2020 बजट के दौरान किया गया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने करदाताओं के प्रत्यक्ष कर के विवादित टैक्स समाधान के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है।Vivad Se Vishwas Scheme में लंबित मामलो पर किसी भी तरह का ब्याज नहीं लिया जायेगा ,केवल विवादित कर राशि का भुगतान करना होगा।आइये इस योजना से सम्बंधित विस्तृत जानकारी प्राप्त करे।
Ayushman Bharat Yojana – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना (PMJAY)
Vivad Se Vishwas Scheme क्या है ?
भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से लंबित टैक्स विवादों के समाधान के लिए बनाया गया है। इस योजना के माध्यम से अदालत में कर से जुड़े लगभग ५ लाख लंबित मुकदमो का समाधान किया जायेगा।विवाद से विश्वास योजना 2020 में किसी भी प्रकार का ब्याज व् दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है, केवल विवादित कर राशि जमा करना होगा।सभी पाठको से अनुरोध है कि आप इस योजना के बारे में विस्तृत जानकारी व् इसका लाभ उठाने के लिए इस लेख को अंत तक जरूर पढ़े।
Vivad Se Vishwas Scheme की पात्रता
➡️ दिनांक 31/01/2020 तक या उससे पहले दायर एवं लंबित अपील / याचिका। ➡️ वे आदेश जिनकी अपील दाखिल करने का समय दिनांक 31/01/2020 तक समाप्त नहीं हुआ है। ➡️ दिनांक 31/01/2020 तक विवाद समाधान पैनल (DRP) के समक्ष लंबित मामले। ➡️ ऐसे मामले जहाँ DRP ने दिनांक 31/01/2020 या उससे पहले निर्देश जारी किया था लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है। ➡️ ऐसे मामले जहाँ निर्धारिती ने दिनांक 31/01/2020 या उससे पहले धारा 264 के अंतर्गत रीविजन के लिए अनुरोध किया हो। ➡️ सर्च के ऐसे मामले जहाँ विवादित कर एक वर्ष में 5 करोड़ से कम है। ➡️ करदाताओ अथवा विभाग द्वारा दायर अपील /याचिकाएं। ➡️ ऐसे विवाद के मामले जिनमे भुगतान पहले ही किया जा चुका है,भी पात्र होंगे। ➡️ भारत या विदेशो में मध्यस्थता के मामले। |
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 के मुख्य बिंदु /भुगतान की शर्ते
सुनिश्चित तिथि या उससे पहले किया गया भुगतान | विवादित कर से सम्बंधित अपील | केवल विवादित ब्याज या पेनाल्टी या शुल्क से सम्बंधित अपील |
31 मार्च 2021 | विवादित कर का 100% (सर्च के मामले में 125%) | विवादित ब्याज या पेनाल्टी या शुल्क का 25% |
सुनिश्चित तिथि या उसके बाद किया गया भुगतान | विवादित कर से सम्बंधित अपील | केवल विवादित ब्याज या पेनाल्टी या शुल्क से सम्बंधित अपील |
01अप्रैल 2021 को या उसके बाद जारी होने वाली अधिसूचित तिथि तक | विवादित कर का 110%(सर्च के मामले में 135%) यदि यह कुल मांग में वृद्धि नहीं करता हो | विवादित ब्याज या पेनाल्टी या शुल्क का 30% |
यदि मामले में करदाता की लंबित अपील पर अपीलीय अधिकरण द्वारा निर्णय पहले ही करदाता के पक्ष में आया है या विभाग ने मामले में अपील दायर की है तो उपर्युक्त राशियों का 50% देय होगा।
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 के अतिरिक्त विवाद
निम्न से सम्बंधित सभी विवाद (कुछ विवादों के अतिरिक्त ) ➡️ विवादित कर ➡️ विवादित पेनाल्टी ➡️ विवादित ब्याज ➡️ विवादित शुल्क ➡️ श्रोत पर कर कटौती (TDS)या श्रोत पर कर संग्रहण (TDS)से सम्बंधित विवाद |
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 के प्रमुख उद्देश्य
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने विवाद से विश्वास योजना के माध्यम से लंबित टैक्स विवादों के समाधान के लिए बनाया गया है।लंबित टैक्स मुक़दमो का समाधान करना व् टैक्स से जुड़ी समस्याओ को कम करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।जिससे टैक्स से जुड़ी राशि का भुगतान हो सके। |
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 से होने वाले लाभ
➡️ सभी करदाताओ को अदालत में लंबित टैक्स विवादों से समाधान व् मुक्ति मिलेगी। ➡️ Vivad Se Vishwas Scheme 2020 योजना के अंतर्गत टैक्स विवादों के समाधान के लिए किसी भी प्रकार का ब्याज व् दंड करदाताओ को नहीं देना पड़ेगा। ➡️ टैक्स का भुगतान करना सरल व् सुगम है। ➡️ Vivad Se Vishwas Scheme 2020 योजना से सरकार और करदाताओ के बीच विश्वास व् पारदर्शिता बढ़ेगी। ➡️ सरकार को लंबित कर विवादों में फंसी कर राशि प्राप्त होगी। ➡️ इस योजना के तहत विवादित टैक्स की 100 प्रतिशत रकम और दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर देने के बाद मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और उस कारोबारी या इकाई पर उस मामले को लेकर भविष्य में कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है। ➡️ इस योजना के तहत संस्थाओं को अपेक्षित टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। उनके ऐसा कर देने के बाद मुकदमा खत्म कर दिया जाता है और दंडात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है। |
Vivad Se Vishwas Scheme Declaration Form
Vivad Se Vishwas Scheme Declaration Form कैसे भरे इसकी विस्तृत जानकारी इस प्रकार है- ➡️ Vivad Se Vishwas Scheme Declaration Form apply के लिए सर्वप्रथम करदाता अपनी यूजर आईडी के द्वारा e-filing website पर लॉगिन करे।लॉगिन के बाद vivad se vishwas option पर क्लिक करके दिए गए prepare & submit form option क्लिक करे। ➡️ Vivad Se Vishwas Scheme 2020में लंबित मामले के लिए सबसे पहले फॉर्म-1 व् फॉर्म-2 को भरेंगे जिसमे करदाता अपनी जानकारी जैसे नाम ,आधार नंबर ,मोबाइल नंबर ,ई-मेल व् विवादित टैक्स की जानकारी देंगे। ➡️ फॉर्म-1 व् फॉर्म-2 भरने पर डिपार्टमेंट के द्वारा फॉर्म -3 प्राप्त होगा,जिसमे demand based data को फॉर्म-1 व् फॉर्म-2 के अनुसार सबमिट करे। ➡️फॉर्म- 4 में करदाता के द्वारा फॉर्म -3 में दी गयी जानकारी के अनुसार टैक्स राशि का भुगतान करके विभाग को सूचित करे। ➡️फॉर्म -5 में अंततः विभाग के द्वारा अंतिम रूप में एक आदेश अग्रसारित करेगा जो करदाता के सभी विवादों का निस्तारण करेगा व् आगे की कार्यवाही से प्रतिरक्षा प्रदान करेगा। |
Vivad Se Vishwas Scheme 2021 Latest Updates
विवाद से विश्वास योजना updates इस प्रकार है – ➡️ विवाद से विश्वास योजना के तहत भुगतान करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दिया गया। सरकार इस योजना को तीसरी बार भुगतान की तिथि को बढ़ा रहा है। ➡️विवाद से विश्वास योजना की भुगतान तिथि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है। ➡️ भुगतान करने की समय सीमा बढ़ने से करदाताओ को किसी भी प्रकार का अतिरिक्त ब्याज का भुगतान नहीं करना होगा। ➡️विवाद से विश्वास योजना सरकार और करदाताओ के बीच विवादित टैक्स में फंसी लगभग 5 लाख कंपनियों या इकाइयों में से एक लाख अब तक इस योजना का लाभ उठा चुकी है। ➡️ (फरवरी 2021)इस योजना को बड़ी सफलता मिली है ,अब तक 97 हजार करोड़ रूपए के कर विवाद सुलझाए जा चुके है। कुल 1,25,144 मामलों का निस्तारण हो चुका है। |
विवाद से विश्वास योजना को नए रूप में लाने के संकेत
- सरकार आगामी वित्तीय वर्ष 2021-22 में टैक्स विवाद में फसी पूरी राशि प्राप्त करने के लिए योजना को नए स्वरुप में पेश करने पर विचार कर रही है।
- टैक्स विवाद में 9.5 लाख करोड़ रुपये राशि फसी है। इस योजना के माध्यम से सरकार को नवंबर तक 72500 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुई है।
- इस योजना में 4.82 लाख विवाद जुड़े है जबकि नवंबर तक 48,855 मामलो का ही निस्तारण हो सका है। इसी कारण सरकार ने विवादित राशि जमा करने की अंतिम तिथि 31 मार्च कर दी है।
- यदि सरकार को टैक्स विवाद की पूरी राशि मिल जाये तो सरकार की काफी हद तक वित्तीय समस्या सुलझ सकती है। सरकार इस राशि को लेने का हर संभव प्रयास कर रही है ,यही कारण है इस योजना को नए स्वरुप में पेश करने का प्रयास कर रही है।
Download Vivad Se Vishwas Scheme Declaration Form
Download Vivad Se Vishwas Scheme Form – Form(1) | Form(2)
FAQ
Vivad Se Vishwas Scheme क्या है ?
भारत के केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने Vivad Se Vishwas Scheme के माध्यम से लंबित टैक्स विवादों के समाधान के लिए बनाया गया है। इस योजना के माध्यम से अदालत में कर से जुड़े लगभग ५ लाख लंबित मुकदमो का समाधान किया जायेगा। Vivad Se Vishwas Scheme 2020 में किसी भी प्रकार का ब्याज व् दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है, केवल विवादित कर राशि जमा करना होगा।
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 के प्रमुख उद्देश्य क्या है ?
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने Vivad Se Vishwas Scheme के माध्यम से लंबित टैक्स विवादों के समाधान के लिए बनाया गया है।लंबित टैक्स मुक़दमो का समाधान करना व् टैक्स से जुड़ी समस्याओ को कम करना ही सरकार का प्रमुख उद्देश्य है।जिससे टैक्स से जुड़ी राशि का भुगतान हो सके।
Vivad Se Vishwas Scheme की पात्रता क्या है ?
➡️ दिनांक 31/01/2020 तक या उससे पहले दायर एवं लंबित अपील / याचिका।
➡️ वे आदेश जिनकी अपील दाखिल करने का समय दिनांक 31/01/2020 तक समाप्त नहीं हुआ है।
➡️ दिनांक 31/01/2020 तक विवाद समाधान पैनल (DRP) के समक्ष लंबित मामले।
➡️ ऐसे मामले जहाँ DRP ने दिनांक 31/01/2020 या उससे पहले निर्देश जारी किया था लेकिन कोई आदेश पारित नहीं किया गया है।
➡️ ऐसे मामले जहाँ निर्धारिती ने दिनांक 31/01/2020 या उससे पहले धारा 264 के अंतर्गत रीविजन के लिए अनुरोध किया हो।
➡️ सर्च के ऐसे मामले जहाँ विवादित कर एक वर्ष में 5 करोड़ से कम है।
➡️ करदाताओ अथवा विभाग द्वारा दायर अपील /याचिकाएं।
➡️ ऐसे विवाद के मामले जिनमे भुगतान पहले ही किया जा चुका है,भी पात्र होंगे।
➡️ भारत या विदेशो में मध्यस्थता के मामले।
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 से कौन-कौन से लाभ होंगे ?
➡️ सभी करदाताओ को अदालत में लंबित टैक्स विवादों से समाधान व् मुक्ति मिलेगी।
➡️ Vivad Se Vishwas Scheme 2020 योजना के अंतर्गत टैक्स विवादों के समाधान के लिए किसी भी प्रकार का ब्याज व् दंड करदाताओ को नहीं देना पड़ेगा।
➡️ टैक्स का भुगतान करना सरल व् सुगम है।
➡️ Vivad Se Vishwas Scheme 2020 योजना से सरकार और करदाताओ के बीच विश्वास व् पारदर्शिता बढ़ेगी।
➡️ सरकार को लंबित कर विवादों में फंसी कर राशि प्राप्त होगी।
➡️ इस योजना के तहत विवादित टैक्स की 100 प्रतिशत रकम और दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर देने के बाद मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है और उस कारोबारी या इकाई पर उस मामले को लेकर भविष्य में कभी कोई कार्रवाई नहीं होती है।
➡️ इस योजना के तहत संस्थाओं को अपेक्षित टैक्स का भुगतान करना पड़ता है। उनके ऐसा कर देने के बाद मुकदमा खत्म कर दिया जाता है और दंडात्मक कार्यवाही समाप्त कर दी जाती है।
Vivad Se Vishwas Scheme के आवेदन की अंतिम तिथि क्या है ?
Vivad Se Vishwas Scheme 2020 की भुगतान तिथि को 31 दिसंबर 2020 से बढ़ाकर 31 मार्च 2021 तक कर दिया है।Vivad Se Vishwas Scheme के तहत भुगतान करने की समय सीमा एक बार फिर बढ़ा दिया गया। सरकार इस योजना को तीसरी बार भुगतान की तिथि को बढ़ा रहा है।
Vivad Se Vishwas Scheme में दंड या शुल्क का प्रावधान है ?
इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार का अतिरिक्त दंड या शुल्क नहीं लिया जायेगा,केवल विवादित टैक्स की 100 प्रतिशत रकम और दंड, ब्याज या शुल्क का 25 प्रतिशत भुगतान कर देने के बाद मामले को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है